उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि दूसरी बार बढ़ा दी है। अब यह लिस्ट 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। इससे पहले इसे 6 फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च किया गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने समय-सीमा बढ़ाने की अधिसूचना हाल ही में जारी की थी।
तैयारियों के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा
आयोग के अनुसार मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता नंबर जारी करने और मतदान केंद्रों की मैपिंग का कार्य पहले 27 मार्च तक पूरा होना था। अब इस प्रक्रिया की नई अंतिम तिथि 13 अप्रैल कर दी गई है, जिसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
कब होंगे पंचायत चुनाव
वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त होने वाला है, इसलिए चुनाव मई-जून 2026 में संभावित हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें वोटर लिस्ट
मतदाता सूची देखने या डाउनलोड करने के लिए केवल सरकारी वेबसाइटों का उपयोग करें। मुख्य वेबसाइट राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश (sec.up.nic.in) है, जहां “Election” सेक्शन में “Download Panchayat Voter List” विकल्प मिलता है।
आधिकारिक वेबसाइट से वोटर लिस्ट देखने के 5 आसान स्टेप्स
आधिकारिक वेबसाइट खोलें: सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (sec.up.nic.in) पर जाएं।
Election सेक्शन में जाएं: होमपेज पर “Election” सेक्शन को खोलें और “Download Panchayat Voter List” विकल्प पर क्लिक करें।
अपनी लोकेशन चुनें: अब अपना जिला, ब्लॉक (विकास खंड) और ग्राम पंचायत सिलेक्ट करें।
कैप्चा भरकर सबमिट करें: दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
वोटर लिस्ट डाउनलोड: अब आपके क्षेत्र की वोटर लिस्ट PDF में दिखाई देगी, जिसे आप डाउनलोड करके अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।
ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट कैसे करें डाउनलोड
वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Download Panchayat Voter List” पर क्लिक करें। इसके बाद अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें, कैप्चा भरें और सबमिट करें। इसके बाद आप PDF फॉर्मेट में पूरी या वार्डवार सूची डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की गई सूची में Ctrl+F से अपना नाम आसानी से खोजा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से ECI पोर्टल से भी विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सूची डाउनलोड की जा सकती है।
वोटर लिस्ट में होगा किसका नाम
ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही, संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थायी निवासी होना जरूरी है। किसी आपराधिक दोष या अन्य अयोग्यता की स्थिति में नाम हटाया जा सकता है।
26 मई तक चुनाव कराना चुनौती
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद सीमित समय में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। यदि तय समय तक चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं और इसके बाद छह माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे।
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