टैक्सपेयर्स को राहत! Income टैक्स ऑडिट की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक भर सकेंगे ITR
CBDT के नए फैसले के अनुसार, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख अब 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। CBDT ने ऑडिट वाले मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट की डेडलाइन को लेकर इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित ITR दाखिल करने की समयसीमा 21 दिन बढ़ा दी है। यानी जिन कारोबारियों और अन्य करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है, उन्हें अब अपने कागजात और रिटर्न तैयार करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल गया है।
अब 21 अक्टूबर तक टैक्स ऑडिट
CBDT के नए फैसले के अनुसार, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख अब 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। इससे ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 21 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा।
इस अतिरिक्त समय में कारोबारी अपने खातों, TDS, टीआईएस, GST से जुड़े आंकड़ों और दूसरे जरूरी दस्तावेजों का मिलान कर सकते हैं। इससे रिपोर्ट दाखिल करने से पहले गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलेगा।
ITR भरने की तारीख भी बढ़ी
सिर्फ टैक्स ऑडिट की डेडलाइन ही नहीं बढ़ाई गई है। CBDT ने ऑडिट वाले मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी है। अब ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए 31 अक्टूबर 2026 की जगह 21 नवंबर 2026 तक ITR दाखिल करने का समय होगा। यानी ऑडिट रिपोर्ट और ITR, दोनों के लिए 21 दिन की अतिरिक्त राहत दी गई है।
किसे मिलेगा इस फैसले का फायदा?
यह विस्तार उन करदाताओं पर लागू होगा, जिनके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत खातों का टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। इनमें पात्र कारोबारी, प्रोफेशनल्स, फर्म और अन्य संबंधित टैक्सपेयर्स शामिल हो सकते हैं।
इसलिए हर ITR भरने वाले व्यक्ति को यह नहीं मानना चाहिए कि उसकी रिटर्न की तारीख भी 21 नवंबर हो गई है। यह राहत खास तौर पर टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले मामलों के लिए है।
एक नजर में समझें नई डेडलाइन
-Tax Audit Report 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026
-संबंधित ITR Filing 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026
CBDT के इस फैसले से टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को राहत मिली है। अब उनके पास ऑडिट और ITR की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहले के मुकाबले तीन हफ्ते ज्यादा समय है।
ऐसे में जल्दबाजी में रिटर्न दाखिल करने के बजाय दस्तावेजों और आंकड़ों की अच्छी तरह जांच करके फाइलिंग करना आसान होगा।
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Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.